शुल्क – 100 रुपये

कार्यालय नगर-निगम, ग्वालियर

(उद्यान-विभाग)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2002 (पार्क) अधिनियम की धारा 6 (1) देखिए, वृक्षों को काटकर गिराने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

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(1)आवेदक का पूर्ण नाम *

(2)पिता / पति का नाम *

(3) आयु *

(4)व्यवसाय *

(5)पता *

(6) स्थल का पता जहाँ वृक्ष काटना है : *

(7) भूमि का प्रकार : *

(8) वृक्षों की प्रजाति / जाति: *

(9) वृक्षों की संख्या व छायाप्रति:

केवल JPG / PNG फोटो अपलोड करें (अधिकतम 5 MB)।

(10) वृक्ष काटे जाने का कारण *

(11) पर्यावरण के हित में काटे जाने वाले वृक्षों से चार गुना पौधे (1×4) का वृक्षारोपण करेंगे? *

(12) क्षतिपूरक वृक्षारोपण राशि ₹1450 प्रति वृक्ष अभिदाय की सहमति *

(13) यदि भवन निर्माण अथवा किसी भी अन्य विकास कार्य हेतु वृक्ष काटे जाने का प्रयोजन भूमि का स्वामित्व है, तो अभिलेखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें :

चेकबॉक्स टिक करने पर दस्तावेज़ आवश्यक

(1) रजिस्ट्री की छायाप्रति

चेक किए जाने पर अनिवार्य | JPG/PNG/PDF (5MB)

(2) भवन अनुज्ञा की छायाप्रति

चेक किए जाने पर अनिवार्य | JPG/PNG/PDF (5MB)

(3) भूमि का नक्शा

चेक किए जाने पर अनिवार्य | JPG/PNG/PDF (5MB)

(4) भू-स्वामी पट्टा

चेक किए जाने पर अनिवार्य | JPG/PNG/PDF (5MB)

(5) अन्य दस्तावेज

यह दस्तावेज़ ऐच्छिक है (Other document not required)

(14) निगम प्रशासन के स्थाई आदेश क्रमांक-31 / 2002 अनुसार निर्धारित प्रति वृक्ष कटाई शुल्क 6000.00 रुपये की दर से निगम कोषालय में जमा करने को सहमत हैं ? *

(15) वृक्ष को कटवाये जाते समय यदि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना घटित होने पर जान-माल की हानि होती है तो पूर्ण उत्तरदायित्व आपका रहेगा। सहमत हैं ? *

Declaration

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि दी गई सभी जानकारी सत्य है और प्रस्तुत दस्तावेज़ प्रमाणिक हैं।